दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, न्यायाधीश बोले- रहम की गुंजाइश नहीं
दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी ने न्यायाधीश के सामने सजा में रहम की गुहार लगाई, जिसपर न्यायाधीश ने कहा कि अपराध बहुत संज्ञेय है।
हरियाणा के सिरसा में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अदालत के फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी जसविंदर सिंह ने न्यायाधीश डॉ. प्रवीण कुमार से सजा में रहम की गुहार लगाई, उसने कहा कि वह बहुत गरीब परिवार से है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि तुमने बहुत संज्ञेय अपराध किया है, इसमें किसी प्रकार के रहम की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रवीण कुमार ने जसविंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

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