नाबालिगा से रेप के दोषी को उम्र कैद: नारनौल में पोक्सो एक्ट में कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना किया नारनौल
उम्र कैद की सजा के बाद दोषी मनोज को जेल ले जाते पुलिस कर्मी ।
हरियाणा में नारनौल की कोर्ट ने पोक्सो एक्ट में दोषी करार युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
सरकारी वकील भारत भूषण ने बताया कि 16 मई 2019 को क्षेत्र के गांव में एक 13 वर्षीय लड़की अपने घर की छत पर अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। रात को जब उसको प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए नीचे उतर कर आई। इस दौरान आरोपी मनोज उर्फ मोनू ने उसका अपहरण कर लिया। वह उसको अपनी दुकान पर ले गया। जहां पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
बाद में पीड़िता ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में ट्रायल चला। अमनदीप दीवान की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी मनोज उर्फ मोनू को 8 सितंबर को दोषी करार दिया। जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है। आरोपी को अंडर सेक्शन 66 आईपीसी एक्ट के तहत 10 साल की सजा तथा 25 हजार जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महीना कारावास की सजा अतिरिक्त होगी।

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